
संवाददाता – दुष्यन्त वर्मा/ ब्यूरो चीफ श्रावस्ती
श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूजल संरक्षण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी कई भ्रामक जानकारियां तेजी से फैल रही हैं। एक वायरल दावा करता है कि अब हर किसी को सबमर्सिबल पंप लगाने से पहले अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना जरूरी होगा, वरना भारी जुर्माना और जेल हो सकती है। यह दावा पूरी तरह भ्रामक है।
सरकार ने साफ किया है कि घरेलू और कृषि उपयोग के लिए सबमर्सिबल पंप लगाने पर किसी प्रकार की NOC की आवश्यकता नहीं है। यह नियम केवल व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए लागू किया गया है, जो बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन करते हैं। औद्योगिक और व्यावसायिक स्तर पर बिना अनुमति पंप लगाने पर ₹2 लाख से ₹5 लाख तक जुर्माना और 6 महीने से 1 साल तक की जेल का प्रावधान है। NOC के लिए आवेदन निवेश मित्र पोर्टल और भूगर्भ जल विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है।