
अजीत मिश्रा (खोजी)
।।सभी लाइसेंसी दुकानों पर पाश मशीन से बिक्री है अनिवार्य।।
बस्ती : आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते मिलीं एक माडल शाप समेत 12 दुकानों को आबकारी विभाग ने मंगलवार को नोटिस जारी की है।अब इनके संचालकों पर जुर्माना भी लगेगा। जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मदिरा की 12 दुकानों से पास मशीन (पाइंट आफ सेल) से बिकी नहीं किये जाने पर बड़ी कार्यवाई की गई है।इसमें जनपद की देशी शराब की छह , कम्पोजिट शाप की पांच तथा माडलशाप की एक दुकान आनलाइन पास मशीन से बिक्री करते नहीं पाये जाने पर उनको सम्बन्धित नियमों के आलोक में नोटिस जारी किया गया है। बताया कि सरकार के नीति के अनुरूप दुकानों पर स्टाक व बिक्री पास मशीन से करना अनिवार्य है। जनपद के 12 अनुज्ञापी द्वारा पास मशीन बिक्री नहीं पाया गया है।अभी नोटिस दी गई है । इसके जुर्माने की कार्रवाई होगी।आनलाइन स्टाक इन / बिकी नहीं करने पर आगे भी विधिक कार्यवाई जारी रहेगी।
पास मशीन से होगी शराब बिक्री पर निगरानी
सरकार ने शराब बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी दुकानों पर पास (पाइंट आफ सेल) मशीनें लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे हर बिक्री का डिजिटल रिकार्ड दर्ज होगा और टैक्स चोरी पर रोक लग सकेगी। अगर कोई लाइसेंसी बिना पास मशीन के शराब बेचता है, तो उसे 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना और बढ़ सकता है।