
वंदेभारतलाइवटीव न्युज नागपुर 06/08/2025-: महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 2017 से नहीं हुए हैं। एक दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश मे कहा कि ओबीसी 27% आरक्षण के साथ और 2017 की वार्ड सीमाओं के आधार पर स्थानीय निकाय चुनाव शीघ्र कराए जाए। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री दिनेश वाघमारे जी ने मंगलवार 05 अगस्त को कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव एकसाथ न होकर अलग अलग चरणों में होंगे। अब उम्मीद की जा रही है कि निकाय चुनाव प्रक्रिया जल्द ही अक्टूबर में दिपावली के बाद कराए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे जी के अनुसार निकाय चुनाव मे मतदान की प्रक्रिया दिसंबर अंत या जनवरी 2026 के बीच तक पूरी कर ली जायेगी। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि निकाय चुनाव चार महिने के अंदर कराए जाएं। इसके अनुसार नगर निगमों जिला परिषदों नगर परिषदों के चुनाव चरणों में कराए जायेंगे। स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव में ईवीएम वोटिंग मशीन और वीवीपैट का इस्तेमाल नही किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए लॉटरी विधी अपनाई जायेगी। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी समूह के लिए आरक्षण स्थिर रहेगा जानकारी अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 01 जुलाई 2025 तक दर्ज किए गए नामों की विधानसभा मतदाता सूची का उपयोग करने की तैयारी किया जा रहा है।