
#धनबाद जिले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन कार्डों की व्यापक जांच शुरू की है। जांच में पाया गया है कि कई ऐसे लाभुक हैं जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक होने के बावजूद वे पीएचएच श्रेणी के राशन कार्ड से सरकारी अनाज ले रहे थे। विभाग ने सीबीडीटी इनकम टैक्स पोर्टल से प्राप्त आय-सम्बंधी आंकड़ों के आधार पर इन अयोग्य कार्डधारियों की पहचान की है।
सभी को नोटिस भेजकर प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में आयकर रिटर्न, आधार कार्ड और राशन कार्ड जमा कर सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, पिछले वर्षों में उठाए गए खाद्यान्न का बाजार मूल्य एफसीआई की निर्धारित दर 44 रुपये प्रति किलो के अनुसार चालान के माध्यम से जमा करना अनिवार्य किया गया है।
विभाग ने चेतावनी दी है कि अयोग्य लोगों द्वारा सरकारी अनाज उठाना खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गंभीर अनियमितता माना जाएगा।
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