
समीर वानखेड़े:
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चंद्रपुर जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के तहत आज 31 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी वसूमना पंत ने राजकीय पक्षों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में समीक्षा बैठक ली।
बैठक में मतदान केंद्रों का अंतिम सुव्यवस्थीकरण, मतदाता आंकड़े, विभिन्न आवेदनों के लिए जरूरी 12 आधिकारिक दस्तावेज, कानूनी धाराएं, नोटिस अवधि और राजकीय पक्षों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) की भूमिका को लेकर आढावा लिया गया।
12 दस्तावेजों में से एक जरूरी:
अधिकारियों ने बताया कि अगर पिछले SIR में मतदाता या उसके माता-पिता/दादा-दादी के विवरण से मिलान नहीं होता है या नई पंजीकरण के लिए 12 दस्तावेजों में से कोई एक जोड़ना अनिवार्य होगा।
जन्म प्रमाण पत्र 2. पासपोर्ट 3. 10वीं का शैक्षणिक प्रमाण पत्र 4. निवास प्रमाण पत्र 5. जाति प्रमाण पत्र 6. सरकारी कर्मचारी/पेंशन पहचान पत्र 7. परिवार रजिस्टर 8. सरकार द्वारा दिया गया जमीन/घर आवंटन प्रमाण पत्र 9. वन अधिकार प्रमाण पत्र 10. NRC का प्रमाण 11. 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार/बैंक/डाक/ LIC द्वारा दिया गया पहचान पत्र 12. आधार कार्ड।
फॉर्म की जानकारी:
फॉर्म-6: जिनका नाम प्रारूप सूची में नहीं है और जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं, वे नए पंजीकरण के लिए भर सकते हैं।
फॉर्म-7: मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टि वाले नाम हटाने के लिए आपत्ति दर्ज करने हेतु।
फॉर्म-8: नाम, उम्र, फोटो, पता में सुधार या दिव्यांग चिन्हांकन के लिए।
एक से ज्यादा जगह पंजीकरण पर सजा:
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 व 18 के अनुसार एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह दर्ज नहीं हो सकता। गलत घोषणा करने पर धारा 31 के तहत 1 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
जिलाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजकीय दलों से अपील की है कि वे अपने BLA के माध्यम से प्रारूप सूची और 2 लाख 70 हजार 153 अनकाउंटेबल मतदाताओं की सूची की गहन जांच करें। मदद के लिए टोल फ्री 1950, ECINET APP या ceoelection.maharashtra.gov.in पर संपर्क करें।
बैठक में जिलाधिकारी वसूमना पंत के साथ अपर जिलाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, उपजिल्हाधिकारी (चुनाव) संजीव देशमुख, तहसीलदार विजय पवार और सभी राजकीय पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद थे।





