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देश में नवीन कानून लागू होते ही

*नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता लागू, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान*
देश में नए कानून के लागू होते ही नर्मदापुरम जिले के थाना बनखेड़ी में आज 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नवीन अपराध अधिनियम 2023 के संबंध में जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया
समाज सशक्तिकरण एवं हिंसा मुक्त समाज का निर्माण कार्यक्रम बनखेड़ी थाने में आयोजित किया गया तथा
देश में नवीन अधिनियम भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रवर्तन दिवस पर नगर थाना परिसर में जनसंवाद वार्ता का कार्यक्रम थाना प्रभारी सुधाकर बारसकर के मार्गदर्शन में किया गया।
विधि विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि संजीव मलानी, सतपाल पलिया, हेमराज मुख़्तायार, नप उपाध्यक्ष राजू पटेल,अधिवक्ता पंकज प्रजापति, पत्रकार राजकुमार शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा,समाज सेवी जितेंद्र भार्गव ,सदर इमरान खान, भाजपा मंडल अध्यक्ष रमेश पटेल, मनोज राय व गणमान्य नागरिक, अधिवक्ता समाजसेवी, पत्रकारगण, पुलिस अधिकारीगण की गरिमामयी उपस्थिति रही।
उपस्थित सभी विधि वक्ताओं द्वारा पुलिस के नवाचार की सराहना की।
अधिवक्ता पंकज प्रजापति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक दिन बाद पूरे देश में प्रवृर्तित होने वाले तीन नवीन अधिनियमों की उपयोगिता पर सारगर्भित व्याख्यान दिया।
निरीक्षक सुधाकर वारस्कार ने मुख्य नये कानून नए प्रावधान पर वृतांत प्रस्तुत किया।
सब इंस्पेक्टर अमित भारद्वाज द्वारा आमजन को इस मंच के माध्यम से विश्वस्त किया कि नवीन अधिनियमों के प्रवर्तन के साथ ही देश में त्वरित, निष्पक्ष और सुगम न्याय प्राप्त हो सकेगा। नवीन न्याय प्रक्रिया से पीड़ित पक्ष को न्याय और साक्षी को सुरक्षा का बोध होगा। उन्होंने अपने उद्बोधन में विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नवीन प्रावधानों के प्रर्वतन में विवेचक संस्था तथा पुलिस सजग रहें।
किसी भी परिष्कृत परिवर्तन में जटिलता आती है किंतु ज्ञान और कार्य अनुभव के माध्यम से समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि नई विधि प्रावधानों में महिला, वृद्ध, बालक को नए ढंग से परिभाषित किया जाकर इस वर्ग के प्रति अपराध की रोकथाम तथा अपराध होने पर त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है। अब अमेरिका की तर्ज पर गवाहो के व्यान घर से लिए जायेंगे।महिला, वृद्ध व बच्चों से उनकी सुविधा के स्थान पर पूछताछ की व्यवस्था नए कानूनी प्रावधानों में है। देश के बाहर बैठे या देश के भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध उनकी अनुपस्थिति में मामले का विचारण होकर दण्ड सुनाया जा सकेगा।
कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय गान का सम्मान के साथ गायन कर समापन किया गया।

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