A2Z सभी खबर सभी जिले कीअन्य खबरेउत्तर प्रदेशताज़ा खबरदेश

ब्रेकिंग न्यूज: गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया “आप्रवासन और विदेशियों विधेयक, 2025”, अवैध घुसपैठ पर किया कड़ा प्रहार!

नई दिल्ली – गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को संसद में आप्रवासन और विदेशियों विधेयक, 2025 पेश किया

ब्रेकिंग न्यूज: गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया “आप्रवासन और विदेशियों विधेयक, 2025”, अवैध घुसपैठ पर किया कड़ा प्रहार!

नई दिल्ली – गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को संसद में आप्रवासन और विदेशियों विधेयक, 2025 पेश किया, जिसे भारत के आप्रवासन कानूनों में ऐतिहासिक बदलाव का प्रस्ताव माना जा रहा है। यह विधेयक भारत में अवैध घुसपैठ पर कड़ा प्रहार करते हुए औपनिवेशिक युग के कई पुराने कानूनों को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

औपनिवेशिक कानूनों को खत्म करने का ऐतिहासिक कदम:

इस नए विधेयक के तहत कई पुराने और औपनिवेशिक युग के कानूनों को समाप्त करने का प्रस्ताव है, जिनमें शामिल हैं:

  • विदेशी अधिनियम, 1946
  • पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920
  • विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
  • आव्रजन (परिवाहकों की देयता) अधिनियम, 2000

इस विधेयक का उद्देश्य भारत में आप्रवासन को नियंत्रित करना और अवैध घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई करना है।

मुख्य प्रावधान:

  1. राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा:
    कोई भी विदेशी जो भारत की संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के लिए खतरा होगा, उसे भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही उसे भारत में रहने का अधिकार मिलेगा।

  2. पंजीकरण अनिवार्य होगा:
    विदेशियों को भारत आगमन के बाद पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिससे उनकी आवाजाही और नाम परिवर्तन पर निगरानी रखी जा सके। इसके साथ ही संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों तक उनकी पहुंच सीमित कर दी जाएगी।

  3. भारतीय नागरिकता का प्रमाण:
    अब भारतीय नागरिकता का दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए प्रमाण देना होगा। कोई भी भावनात्मक कहानी या गुप्त रास्ता अब मान्य नहीं होगा। अगर आप भारतीय हैं, तो इसे साबित करें!

अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा कदम:

यह विधेयक देश में अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाने का बड़ा कदम है, और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारत के नागरिकता कानून को और अधिक स्पष्ट और मजबूत बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करेगा।

सरकार का स्पष्ट संदेश:

गृह राज्य मंत्री ने इस विधेयक को पेश करते हुए कहा, “भारत को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है, और यह विधेयक इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।” सरकार का संदेश स्पष्ट है: जो भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करेंगे, उन्हें देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा।


🔹 रिपोर्ट: एलिक सिंह
🔹 संपादक: वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज
🔹 संपर्क: 8217554083
🔹 जिला प्रभारी (BJAC), भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद्


यह विधेयक यदि पारित होता है, तो यह भारतीय आप्रवासन कानूनों में एक सैन्य कदम के रूप में माना जाएगा, जो देश की सुरक्षा और नागरिकता प्रणाली को और सुदृढ़ करेगा।

Back to top button
error: Content is protected !!