
सागर । वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी । सेवा सहकारी समिति बंडा अंतर्गत सौरई, भेडाखास एवं विपणन समिति सागर के द्वारा उपार्जन नीति के निर्देशानुसार खरीदी न करने के कारण कलेक्टर श्री संदीप जी आर द्वारा खरीदी से प्रतिबंध करने /ब्लैकलिस्ट की कार्यवाही करने FIR दर्ज करने हेतु नोटिस जारी किए गए ।
रबी विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए संचालित प्राथमिक साख सहकारी समिति सोरई तहसील बण्डा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भेड़ाखास बंडा एवं मंडी गोदाम एम-2 मंडी सागर में प्रशासनिक निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएँ सामने आई हैं।उपार्जन केन्द्र का संयुक्त निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी बण्डा, भाखानि के गुणवत्ता नियंत्रक, उपसंचालक कृषि, शाखा प्रबंधक म.प्र. लाजिस्टिक्स सहित अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया।निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि किसानों से उपार्जित किए गए गेहूँ की बोरियों पर किसान कोड अंकित नहीं थे। साथ ही गेहूँ की छनाई के लिए कोई यांत्रिक उपकरण का उपयोग नहीं किया जा रहा था। गेहूँ में मापदंडों से अधिक विजातीय तत्व पाए गए। इसके अलावा, किसानों के बैठने, छाया और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव पाया गया। निरीक्षण टीम द्वारा सेंपल भी लिए गए। इन अनियमितताओं के मद्देनज़र प्राथमिक साख सहयोगी समिति सोरई के प्रबंधक और केन्द्र प्रभारी, विपणन समिति सागर के समिति प्रबंधक और केन्द्र प्रभारी एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भेड़ाखास बंडा के समिति प्रबंधक और केंद्र प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि उपार्जन नीति के उल्लंघन के लिए समिति को उपार्जन कार्य से पृथक करने, ब्लैकलिस्ट करने, पुलिस अभियोजन की कार्यवाही तथा अर्थदण्ड आरोपित करने पर विचार किया जा रहा है कलेक्टर द्वारा समिति से 3 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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