
वंदेभारतलाइवटीव न्युज नागपुर-: महाराष्ट्र राज्य में अब विभिन्न सरकारी आवास(घरकुल) योजना के लाभार्थियों को पांच ब्रास तक रेती निशुल्क प्राप्त होगा। इसके साथ ही ऐसे स्थानीय नागरिक जो किसी भी सरकारी आवास योजना के लाभार्थी नही हैं, उन्हें भी स्वयं के घर निर्माण के लिए पांच ब्रास तक रेती मात्र छह सौ रूपय रॉयल्टी देने मिल सकता है। महाराष्ट्र राजस्व विभाग ने इस विषय को लेकर शासनादेश भी जारी किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवास योजना पात्र योग्य लाभार्थियों की सूची गुट विकास अधिकारी से प्राप्त कर तहसीलदार को आनलाईन पास जारी करना होगा। आवास लाभार्थी को तहसीलदार के पास के लिए अलग से आवेदन देने जरूरत नही होगी। तहसीलदार से मिले आनलाईन पास को डाउनलोड करके संबंधित ग्राम राजस्व अधिकारी , ग्रामसेवक या ग्राम विकास अधिकारी को देना होगा। आवेदन देने के पंद्रह दिन मे लाभार्थी के घर पर रेत पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी। किसी कारणवश यदि कोई लाभार्थी रेत एक महिनें मे नही ले पाता है तो उसका पास अपने आप ही रद्द माना लिया जायेगा। आनलाईन व्यवस्था में किसी प्रकार की तकनीकि परेशानी आने पर तहसीलदार लाभार्थियों को इसका पंजीयन महाखनिज प्रणाली पर करना होगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के 28 मार्च 2020 की अधिसूचना के अंतर्गत यह निर्णय लिया है।