
वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्ट गाज़ीपुर
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत में वर्ष 2019 में हुए रामसरेखा हत्याकांड की सुनवाई के दौरान गवाह के रूप में पेश न होने पर शादियाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक श्यामजी यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार, प्रभारी निरीक्षक नौ जनवरी से अब तक जिरह के लिए तय 13 तिथियों पर अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जबकि वह इसी जनपद में तैनात हैं। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए भुड़कुड़ा क्षेत्राधिकारी को आदेश दिया है कि प्रभारी निरीक्षक को गिरफ्तार कर 22 अगस्त को अदालत में पेश किया जाए।
इसके साथ ही न्यायालय ने कोषागार को आदेश दिया है कि उनके वेतन पर रोक लगा दी जाए। अदालत ने थाना प्रभारी के इस रवैये को घोर आपत्तिजनक मानते हुए कहा कि इससे न्यायिक कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो रही है।


