
।। नागपुर/महाराष्ट्र, रविवार 30 अगस्त 2026 ।।
वंदेभारतलाइवटीव न्युज–: प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार नें सभी खाद्य तेल कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि खाद्य तेल मानक मात्रा में ही पैकेट तैयार करनें होंगे। खाद्य तेलों के पैकेट में वजन को घटाकर मनमाने रूप से ग्राहकों से पैसे लैने पर केन्द्र सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। आने वाले 01 सितंबर 2026 से केवल निर्धारित मानक के अनुसार ही तैयार पैकेटों में खाद्य तेलों की बिक्री की जा सकेगी। जानकारी के अनुसार सरकार ने खाद्य तेलों के पुराने स्टाॅक को बाजार में खपाने के लिए सभी कंपनियो और कारोबारियों को 31 अगस्त 2026 तक का समय दिया था, जो कि अब यह समयसीमा खत्म होने वाली है। खाद्य तेल को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम के लागू होने के बाद बाजार में चल रहे 800 ग्राम, 900 ग्राम, और 910 ग्राम वाले पैकेट अब पूरी तरह से चलन से बाहर हो जायेंगे। बाजारों में अक्सर करके खाद्य तेल कंपनियां अलग अलग वजन में जैसे कि 800 ग्राम, 900 ग्राम आदि के पैकेट बेचतीं थी, जिससे कि आम ग्राहकों के लिए दो अलग अलग ब्रांड्स की वास्तविक वजन प्रति लीटर/ किलो की कीमत को समझ पाना मुश्किल होता था। अब तय मानक के पैकेट साईज लागू होने से इनकी कीमतों और सही मात्रा का ऑकलन करना सरल हो जायेगा। जानकारी के अनुसार यदि खाद्य तेल के पैकेट पर मात्रा लीटर या मिलीलीटर में अंकित की गई हो ,तो इसके साथ उसका सही वजन ग्राम/ किलोग्राम को भी स्पष्ट रूप दर्ज करना होगा। खाद्य तेल नए नियम लागू होने से कंपनियां के पैकेजिंग साईज और इसके कीमतों में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। खाद्य तेल के पैकेट अब इन तय मानक पैमानों में ही मिलेंगे-: खाद्य तेल के छोटे पैकेट-200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, मध्यम साईज के पैकेट 01लीटर, 02 लीटर, 03 लीटर, 04 लीटर, और 05 लीटर।.बड़े साईज के पैकेट/टीन-: 15 लीटर, 20 लीटर।



