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जनसुचना अधिकार अधिनियम 2005के आदेश के बावजूद भी जनसुचना अधिकारी व सचिव भागवत प्रसाद साहू के द्वारा ग्राम पंचायत पेंड्रावन पर कोई कार्यवाही नहीं, शासन मौन, अधिनियम कि उड़ा रहीं धज्जियाँ

नवीन जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के ग्राम पंचायत पेंड्रावन के आवेदक श्री मनोज कुमार बघेल नें श्रीमान कलेक्टर महोदय जी को जन समस्या निवारण शिविर में दिनांक 17/02/2024 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था,आवेदन से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पेंड्रावन के सचिव श्री भागवत प्रसाद साहू जनपद पंचायत बिलाईगढ़, सत्र 2020से ग्राम पंचायत पेंड्रावन में सचिव बन कर आया हैं तब से जन सुचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गईं जानकारी का एक भी जानकारी नहीं देता हैं, शासन से प्राप्त मद का दुरपयोग कर गाँव के विकास कार्यों एवं सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 का अवहेलना किया जा रहा हैं, उच्च अधिकारी मुख्य कार्य पालन अधिकारी जनपद पंचायत बिलाईगढ़ एवं मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदा बाजार के आदेशों का भी अवहेलना किया जा रहा हैं व जानकारी देने के नाम पर गुमराह, टालमटोल कर अधिनियम का खुलल्म खुल्ला उलंघन किया जा रहा हैं |आवेदक से मिली जानकारी के अनुसार आवेदक को आर्थिक, मानसिक व शाररिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं एवं जानकारी नहीं मिलने कि स्थिति में भूख हड़ताल व अन्य उचित कदम उठाने को बाध्य हो जायेगा
आवेदक के द्वारा मांगी गईं जानकारी
1) सत्र 2020-21,2021-22,2022-23व 2023-24:-जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत पेंड्रावन का व्यय से संबंधित अभिलेख रोकड़ बही, व बिल व्हाऊचर कि प्रमाणक सहित सम्पूर्ण दस्तावेज कि सत्यापित छायाप्रति
2)कार्यालय ग्राम पंचायत पेंड्रावन का माह नवंबर 2020से माह नवंबर 2023 तक कि सूचना पंजी रजिस्टर कि प्रमाणक सहित सम्पूर्ण दस्तावेज कि सत्यापित छायाप्रति
3)कार्यालय ग्राम पंचायत पेंड्रावन का माह नवंबर 2020से नवंबर 2023तक कि कारवाही बैठक पंजी व कोरम बैठक पंजी कि प्रमाणक सहित सम्पूर्ण दस्तावेज कि सत्यापित छायाप्रति
उक्त संबंध में प्रथम अपीलीय एवं मुख्य कार्य पालन अधिकारी जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के द्वारा एक आदेश दिनांक 21/03/2024 को जारी किया गया आदेश के अनुसार अपीलर्थी श्री मनोज कुमार बघेल मु.+पो. पेंड्रावन जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ को03 दिनों के भीतर जनसुचना अधिकार अधिनियम 2005के तहत जानकारी उपलब्ध कराये, लेकिन आदेशजारी दिनांक से अभीतक जनसुचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत पेंड्रावन के द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार कि कोई भी जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गईं हैं, इस प्रकार नियमों का उलंघन करके सचिव व जनसुचना अधिकारी के द्वारा एक आम आदमी के अधिकारों का हनन किया जा रहा हैं, जिसमे शासन प्रशासन कि ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं किया जा रहा हैं

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