A2Z सभी खबर सभी जिले कीअन्य खबरेताज़ा खबर
Trending

किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

‘ किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा

 

अतरौली क्षेत्र में एक वर्ष पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पाक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन सहाय ने दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा से दंडित किया है । 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है । इसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं । विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत कराया था । कहा था कि 28 जून 2023 को उनकी 15 वर्षीय बेटी बिना बताए कहीं चली गई है । पुलिस ने किशोरी को बरामद किया । उसने बताया कि बुलंदशहर के कोटकला जहांगीराबाद निवासी दीपू सैनी उसे फुसलाकर हरिद्वार ले गया था । वहां उसके साथ दुष्कर्म किया । इसके बाद उसे गांव में ही छोड़कर चला गया । पुलिस ने दीपू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दीपू को दोषी करार देते हुए निर्णय सुनाया है

Back to top button
error: Content is protected !!