http://नोहर (मोहरसिंह) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) में सूचना जारी न करने पर लोकसूचना प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील प्रेषित की गई हैं। जानकारी के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोकसूचना अधिकारी एवम अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड नोहर से सूचना मांगी गई थी जो कि सूचना आरटीआई कानून का झूठा हवाला देकर रोक ली गई। शहर के आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा पीडब्ल्यूडी खंड परिसर नोहर में नवनिर्मित आवासीय भवन ,कार्यालय भवन,एयर कंडीशन उपकरण आदि की वित्तीय एवम प्रशासनिक स्वीकृति की नकल , एयर कंडीशन उपकरण की वित्तीय एवम प्रशासनिक स्वीकृति आदि की नकल चाही थी साथ ही बिल व बिल भुगतान की नकल चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(j) का हवाला देकर सूचना रोक ली गई और कथन किया कि उक्त सूचना देय नही हैं। असंतुष्ट आरटीआई कार्यकर्ता ने प्रथम अपील लोक सूचना प्रथम अपीलीय अधिकारी एवम अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत हनुमानगढ़ को प्रेषित की हैं। आपको बताते चलें कि सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड नोहर परिसर में नव निर्मित आवासीय भवन,कार्यालय भवन व कार्यालय में स्थापित एयर कंडीशन की जानकारी न दिए जाने के कारण उक्त निर्माण कार्य में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, साथ ही सूचना जारी न करने से भी संदेश की पुष्टि भी हो रही हैं।।