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नाबालिक लड़की का गर्भपात करने वाले सरवरी वेगम हास्पिटल पर नही दर्ज हुआ मुकदमा

कुशीनगर। पडरौना कोतवाली क्षेत्र के खिरकिया मार्ग पर संचालित सरवरी वेगम हास्पिटल द्वारा अवैध तरीके से एक नाबालिग लड़की का गर्भपात किये जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिक लडकी को एक युवक द्वारा शादी का झासा देकर दो वर्षों तक मुंह काला किया जाता रहा ।

इस दौरान जब युवती गर्भवती हो गयी तो युवक और उसके घर वालो ने मिलकर युवती का सरवरी वेगम हास्पिटल मे गर्भपात कराकर युवती से निकाह करने से इंकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता की माँ ने स्थानीय थाने में युवक और घर वालो के खिलाफ तहरीर दी ।

युवक और उसके घर वालो के विरुद्ध मुकदमा तो दर्ज कर लिया किन्तु नाबालिग का गर्भपात करने वाले सरवरी वेगम हास्पिटल के संचालक पर आज तक मुकदमा दर्ज नही किया गया जो  प्रश्न बना हुआ है।

पूरा मामला क्या है

जनपद के विशुनपुरा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत दुदही के वार्ड संख्या 3 निवासी जैतुन नेशा पत्नी नसरुद्दीन की ओर से दिये गये तहरीर पर विशुनपुरा थाने मे दर्ज अभियोग के मुताबिक जैतुन नेशा की चौदह वर्षीय नाबालिग पुत्री साबिरा (काल्पनिक नाम) का नगर पंचायत दुदही के वार्ड संख्या 3 निवासी सुल्तान पुत्र साबीर लगभग 2 वर्ष से शारीरिक शोषण कर रहा था। इस दरम्यान जब  लड़की गर्भवती हुई तो इसकी जानकारी जैतून नेशा को हुई। वह सुल्तान के घर वालो से बात की तो सुल्तान के घर वाले शादी करने के लिए राजी हो गये। इसके बाद सुल्तान के घर वाले 2 सितंबर-2023 को नाबालिक को पडरौना कोतवाली क्षेत्र के खिरकिया मार्ग पर स्थित सरवरीबेगम जनरल जनरल हास्पिटल ले गये और लडकी का गर्भपात करा दिया।

<span;>शादी से किया इंकार

नाबालिग की माँ जैतुन नेशा की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में अंकित है कि सुल्तान के घर वालो द्वारा नाबालिग का गर्भपात कराने के बाद जब वह  अपनी बेटी की शादी के लिए सुल्तान के घर गयी तो सुल्तान और उसके घर वालो ने शादी करने से साफ इंकार कर दिया और भद्दी-भद्दी गाली देते हुए मारपीट करने पर उतारू हो गये। पीडिता की माँ ने अपनी बेटी को नाबालिग बताया है। विशुनपुरा पुलिस ने सुल्लान और उसके घर वाले के खिलाफ धारा 376,313,504 3/4 तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को धड-पकड में जुटी हुई है।

<span;>सरवरी बेगम हास्पिटल पर क्यो नही दर्ज हुआ मुकदमा
कहना ना होगा कि विशुनपुरा पुलिस अपराध संख्या 253/24 मे जैतुन नेशा के तहरीर पर दर्ज मुकदमे स्पष्ट शब्दों में नाबालिग लडकी का गर्भपात करने वाले सरवरी वेगम जनरल हास्पिटल का उल्लेख किया है किन्तु इस अवैध कृत को अंजाम देने वाले सरवरी वेगम हास्पिटल के खिलाफ आज तक मुकदमा दर्ज नही किया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना ही नही इस मामले में स्वास्थ्य विभाग भी कुंभकर्णी निद्रा मे है। जानकार बताते है कि नाबालिग लड़की का गर्भपात करने के लिए लडकी के माता-पिता और विशेषज्ञ चिकित्सक की रजामंदी, सलाह व अनुमति जरूरी है। इसके अलावा गर्भपात करने वाला हास्पिटल पंजीकृत हो और वहा प्रशिक्षित डाक्टर का होना अनिवार्य है।

नही है कोई प्रशिक्षित डाक्टर सूत्रों का दावा है कि सरवरी वेगम हास्पिटल पर कोई प्रशिक्षित डाक्टर नही है। इतना है नही बोर्ड पर अंकित कोई डाक्टर कभी हास्पिटल पर नही दिखते है। सूत्रो के इस दावे मे कितना दम है ये जांच के बाद ही खुलासा होगा। फिर मिलते हैं अगले अंक के साथ

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