न्यायालय के आदेश को ना मानना थाना अध्यक्ष को बड़ा भारी।
बस्ती: एसीजेएम द्वितीय की कोर्ट ने थाना अध्यक्ष को कारण बताओं नोटिस किया जारी।21 अक्टूबर 2024 को हुआ था आदेश, 20 नवंबर 2024 तक देना था प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट।लेकिन थानेदार ने न्यायालय के आदेशों का नहीं किया पालन।दोबारा अदालत में 8 जनवरी 2025 को कारण बताओं नोटिस जारी कर 27 जनवरी 2025 तक मांगा था जवाब।27 जनवरी को भी थानेदार द्वारा जवाब न देने पर न्यायालय की अवमानना का वाद दर्ज कर 6 फरवरी को न्यायालय ने किया तलब।
मुड़हर (रेहरवा) निवासी सूर्यभान ने 24 जुलाई 2023 को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल किया था मुकदमा। गांव के ही रहने वाले जितेंद्र कुमार पर परिवाद दाखिल कर मारपीट का लगाया था आरोप।
पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है पूरा मामला।