मेरठ परिक्षेत्र में अब ऑपरेशन शास्त्र अभियानके तहत शास्त्र धारक को पुलिस के कड़े प्रशनो का उत्तर देना होगा यह अभियान मेरठ परिक्षेत्र में शुरू हो गया है
*A*- लाइसेंस के सापेक्ष नये कारतूस देने के पूर्व उनको अब तक प्राप्त कारतूसो की खपत के बारे में SDM/ CO द्वारा प्रारम्भिक जांचोपरान्त ही नए कारतूस निर्गत किये जाए । इस प्रकार कारतूसों की बिक्री पर सशर्त प्रतिबंध लगाया जाए जिसके अन्तर्गत नये स्वीकृत लाईसेंसो पर भी सीमित संख्या में कारतूस दिये जाए ।
*B*-विगत वर्षो में शस्त्र लाईसेंस के सापेक्ष कितने कारतूस विक्रय किये गये एवं उनका क्या उपयोग हुआ इस संबंध में जांच करा ली जाए ।
*C*-खिलाडियों को अधिक संख्या में कारतूस निर्गत होते है अत: उनके खोखे जमा करने के सम्बन्ध में 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत की शर्त रखी जाए।
*‘‘प्रत्येक गोलीकांड में 05 लोगो का मांगा जाएगा हिसाब’’*
1. गोली किसने चलाई ?
2. असलाह किसने दिया व किसके नाम है ?
3. असलाह अवैध है तो किससे खरीदा और कहा बना ?
4. असलाह सामान्यत: किसके घर पर या किस स्थान पर रखा जाता था ?
5. गोलीकांड में घटनास्थल तक पहुँचने में किस वाहन का प्रयोग हुआ तथा उस वाहन का स्वामी कौन था और उस वाहन में मुख्य अभियुक्त के साथ कौन- कौन था ?
*इन पांचो को साक्ष्य के आधार पर नियमानुसार विवेचना के घेरे में शामिल करे*
• अपना लाईसेंस असलाह दूसरे को शोबाजी/प्रयोग के लिए देने पर लाईसेंस की शर्तो के उल्लंघन की धारा 30 आयुध अधिनियम अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करें ।
• अगर असलाह लाइसेंसी हो तो शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जाए एवं शस्त्र स्वामी के विरुद्ध भी विधिक कार्यवाही की जाए ।
• गोलीकांड जैसे अपराधिक षडयंत्र में शामिल पारिवारिक सदस्यों व मित्रों पर भी कार्यवाही की जाएगी ।
*रिश्तेदारों व मित्रो के लिए निर्देश*
1. सोशल मीडिया पर अस्त्र/शस्त्र का प्रर्दशन न करे ।
2. अवैध असलाह वालो से दूरी बनाए रखे ।
3. ऐसे व्यक्तियो को अपना मकान व अपना वाहन प्रयोग न करने दे ।
4. गोलीकांड़ में संलिप्त अपराधियों को शरण देने वाले, अपने घर पर असलाह छुपाने वाले, लाईसेंसी असलाह दूसरे के हाथ में देने वालों व उनकी मदद करने पर बीएनएस की धारा 249, 3(5), 61(2) के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।