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बड़ी खबर: चर्च की अवैध रूप से बेची गई जमीन की लीज होगी निरस्त, EOW ने कसा शिकंजा!

मंडला में चर्च को शासकीय लीज पर दी गई कीमती जमीन को गैरकानूनी तरीके से बेचने का बड़ा घोटाला सामने आया है

📢 बड़ी खबर: चर्च की अवैध रूप से बेची गई जमीन की लीज होगी निरस्त, EOW ने कसा शिकंजा!

🔴 जबलपुर | मंडला में चर्च को शासकीय लीज पर दी गई कीमती जमीन को गैरकानूनी तरीके से बेचने का बड़ा घोटाला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और लीज निरस्त कराने के लिए संबंधित विभागों को पत्र भेजा है। वहीं, जमीन खरीदने वालों समेत सभी आरोपियों को जल्द ही EOW कार्यालय में तलब किया जाएगा।

💥 घोटाले का पूरा खेल:

🔹 4518 वर्गफीट की शासकीय जमीन चर्च मिशन पटपरा, मंडला को लीज पर दी गई थी।
🔹 1960-61 में यह जमीन नागपुर डायोसिस ट्रस्ट एसोसिएशन के नाम दर्ज हुई।
🔹 1989-90 में तत्कालीन बिशप जोनाथन ने नियमों को ताक पर रखकर इस जमीन को बेच दिया।
🔹 इस जमीन पर अब व्यावसायिक मार्केट बना दिया गया है।

⚠️ कानून की अनदेखी!

📌 शासकीय लीज की जमीन को बेचना पूरी तरह अवैध है, लेकिन इसके बावजूद इसे निजी व्यक्तियों को बेच दिया गया।
📌 बिना चैरिटी कमिश्नर की अनुमति के यह सौदा किया गया, जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम (BPTA) के नियमों का उल्लंघन है।

🚨 इन लोगों को बनाया गया आरोपी:

📍 नाहिद जहां
📍 इफ्फत
📍 रूबीना
📍 अतीक
📍 इकबाल गौरी
📍 रईस अहमद गौरी (भोपाल निवासी)
📍 दीपक कुमार जैन
📍 जितेंद्र साहू (उदयपुर, मंडला निवासी)

⚖️ EOW की अगली कार्रवाई:

मंडला कलेक्टर को पत्र भेजकर जमीन की नपाई कराने की मांग।
लीज और नामांतरण को निरस्त कराने के लिए संबंधित विभागों से पत्राचार।
जल्द ही सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।

🔎 निष्कर्ष:

EOW की इस जांच से बड़ा खुलासा हुआ है कि शासकीय लीज पर दी गई जमीनों को अवैध रूप से बेचा गया और इसका गैरकानूनी व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इस गड़बड़ी में और कौन-कौन शामिल है?

👉 इस मामले से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहें!

📢 रिपोर्ट: एलिक सिंह (संपादक)
📞 संपर्क: 8217554083
📌 जिला प्रभारी (BJAC), भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद्

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