अब महाराष्ट्र मे धार्मिक स्थलोपर लाऊडस्पीकर लगाने लेनी पड़ेगी परमिशन,रात्री 10 बजेसे सूबह 6 बजे तक पुर्णतः बंद रखना होगा,दिनमे ध्वनी क्षेमता 55 डेसिबल,रात्री 45 डेसिबल रहेगी,अगर नियम की अनदेखी की जानेपर सक्त कार्यवाही के साथ साथ लाऊडस्पिकर का सेट (सामान)जब्त किया जायेगा, सरकारी नियम का पालन हो ईस लीये,स्थानिक पुलिस निरिक्षक को जवाबदार पकडा जायेगा,उसे अपने क्षेत्र मे जाकर देखभाल करना होगा.
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