
नागरिक संरक्षण समिति
जिला परासिया
प्रति,
दिनांक : 22/04/2025
महामहिम राज्यपाल सर जी, मध्य प्रदेश
द्वाराः श्रीमान् अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय परासिया जिला छिंदवाड़ा
विषयः माननीय मुख्य मंत्री श्रीमान् मोहन यादव जी द्वारा 13/12/2023 में सी.एम. के रूप में अपने पहले आदेश मे धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डी. जे. संबोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण/कार्यवाही एवं खुले में मांस की बिक्री पर रोक हेतु दिशा निर्देश जारी किए थे के परिपालन हेतु ज्ञापन।
संदर्भ:
- विषय के संबंध में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 यथा संशोधन एवं उक्त विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रिट पीटिशन क्रमांक 72/98 In Re: Noise Pollution में पारित आदेश दिनांक 18/7/2005
- माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 4792/2005 राजेन्द्र कुमार वर्मा विरूद्ध म.प्र. राज्य व अन्य में पारित निर्णय दि 06/1/2015 में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के कडाई से अनुपालन करने तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने के संबंध में प्रमावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए है
- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिरण (एन.जी.टी.) के समक्ष प्रकरण क्र. 681/2018 प्रचलित है इस प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा समय समय पर जारी आदेश के परिपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा वायु अधिनियम 1981 की धारा 18 (1) बी में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि 21/6/2019 को म.प्र. में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान बनाने एवं लागू करने के निर्देश दिए गए है। 11211,,,
वंदे भारत लाइव टीवी समाचार
यश साहू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर
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