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छत्तीसगढ में अब सरकारी कार्यों के लिए “पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट “

वंदेभारतलाइवटीव न्युज-: छत्तीसगढ राज्य में अब नागरिकों को सरकारी कार्य करवाने के लिए लम्बे समय तक दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ में बड़े विभागों की 13 प्रमुख सेवाओं को “पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट” के तहत लाया गया है। अब सरकारी अफसरों कर्मचारियों को जनता से संबंधित सरकारी कामों को तय सीमा के अंदर निपटाना उनकी जवाबदारी होगी। यदि विभाग के कामों मे देरी हुई तो इसके लिए संबंधित अफसरों पर सीधे तौर पर जवाबदारी तय होगी। छत्तीसगढ राज्य में सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने और नागरिकों से संबंधित कार्यों को कम समय में पूरा करने करने के लिए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है।जो काम पहले लम्बे समय तक सरकारी दफ्तरों मे लटकते थे वह अब जल्दी पूरा किए जा सकेंगे। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाये गए 13 प्रमुख सेवाएं-: 1•- पर्यावरण मंजूरी, 2•- औद्योगिक लायसेंस,3•- मापतौल प्रमाणन, 4•- टाउन प्लानिंग अनुमोदन, 5•- जल उपयोग परमिट, 6•- भूजल उपयोग अनुमति, 7•- फैक्ट्री लायसेंस नवीनीकरण, 8•- उद्योग स्थापना की अनुमति, 9•- वाणिज्य मापतौल उपकरणों का सत्यापन कार्य, 10- निर्माण योजना की स्वीकृति कार्य, 11- व्यवसायिक प्रतिष्ठान पंजीयन कार्य, 12- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, 13- जल संरचनाओं की निर्माण अनुमति कार्य। छत्तीसगढ प्रदेश सरकार का मानना है कि इससे सरकारी कामकाज में तेजी आयेगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट से नागरिकों का सरकार पर भरोसा भी बढ़ेगा, इससे सरकारी दफ्तरों में कार्यों को निपटाने में टाल-मटोल भी नही चलेगा। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेश सरकार आने वाले समय में और भी सेवाओं को पब्लिक सर्विस एक्ट के तहत ला सकती है। इससे राज्य में रोजमर्रा के कामों में तेजी आ सकती है। प्रदेश की जनता को अपना काम करवाने में आसानी होगी।

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