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15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

सागर। वंदे भारत लाईव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी। कलेक्टर संदीप जी.आर. के आदेशानुसार वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों की प्रजनन अवधि को ध्यान में रखते हुए मछलियों के संरक्षण हेतु मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के अंतर्गत 16 जून 2025 से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को बंद ऋतु क्लोज़ सीजन घोषित किया गया है। मत्स्य पालन विभाग के अनुसार, इस अवधि में वे सभी जल स्रोत जिनका संबंध किसी नदी से है या जो निर्दिष्ट जल की परिभाषा में आते हैं, उनमें मछली पकड़ना, विक्रय, विनिमय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। छोटे तालाब अथवा अन्य जल स्रोत, जो किसी नदी से जुड़े नहीं हैं, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य संशोधित अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष तक का कारावास, पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा सभी मत्स्य समितियों, मत्स्य पालक समूहों, निजी मछली पालकों तथा आम नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट, मछली का विक्रय, परिवहन या विनिमय न करें और न ही इस गतिविधि में किसी अन्य को सहयोग दें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।Screenshot 20250522 125024 6

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