
सहारनपुर बड़ी खबर। सांसद इमरान मसूद की बढ़ीं कानूनी मुश्किलें – कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट, 18 जुलाई को पेश होने का आदेश
सहारनपुर/गाज़ियाबाद।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभावशाली चेहरा और सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एक बार फिर कानूनी शिकंजे में आ गए हैं। गाज़ियाबाद स्थित CBI व ईडी कोर्ट ने शुक्रवार को इमरान मसूद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। मामला 2007 में नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए 40 लाख रुपये की कथित अवैध निकासी से जुड़ा है।
🧾 क्या है मामला:
आरोप है कि वर्ष 2007 में नगर पालिका परिषद सहारनपुर के अध्यक्ष रहते हुए इमरान मसूद ने फर्जी एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद) बनवाकर 40 लाख रुपये की अवैध निकासी की। यह रकम पालिका फंड से निकालकर कथित रूप से निजी संपत्ति खरीदने में इस्तेमाल की गई।
⚖️ कोर्ट ने याचिका की खारिज:
मसूद द्वारा दाखिल आरोपमुक्ति याचिका को CBI व ईडी कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और यह स्पष्ट कहा कि भादंवि की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (जालसाजी और दस्तावेज़ों में कूटरचना), तथा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।
📅 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश:
कोर्ट ने मसूद को 18 जुलाई 2025 को निजी रूप से अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। यदि वह पेश नहीं होते, तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज़ हो सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि मसूद अनुपस्थित रहे, तो आरोप तय करने की प्रक्रिया उनके खिलाफ गैरहाजिरी में शुरू की जा सकती है।
👮♂️ स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता पर नाराज़गी:
कोर्ट ने मसूद की बार-बार अनुपस्थिति और स्थानीय पुलिस द्वारा वारंट तामील न कराने पर नाराज़गी जताई और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के माध्यम से वारंट की तामीली का आदेश दिया है।
🧑💼 राजनीतिक पृष्ठभूमि:
इमरान मसूद वर्तमान में कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने 2024 के आम चुनाव में भाजपा के वरिष्ठ नेता राघव लखनपाल को हराकर सहारनपुर से जीत दर्ज की थी। इससे पहले वे विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में उनकी गिनती होती है।
🗣️ सियासी हलकों में हलचल:
इस गैर-जमानती वारंट के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज़ हो गई है। कांग्रेस खेमा बचाव की रणनीति बनाने में जुटा है, वहीं विपक्ष इसे भ्रष्टाचार और जवाबदेही के सवाल से जोड़कर आक्रामक रुख अपना सकता है।
✍️ रिपोर्ट: एलिक सिंह
संपादक – वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
उत्तर प्रदेश महासचिव – भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद
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