
बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से उपायुक्त की अध्यक्षता में आज कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत की गई। उपायुक्त ने बताया कि झारखण्ड राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में खरीफ मौसम से राज्य में पुनः क्रियान्वयन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपायुक्त ने कहा कि जिले के किसान एक रुपये टोकन मनी जमा करके बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए 31 जुलाई 2025 तक इच्छुक किसान अपना पंजीकरण नजदीकी प्रज्ञा केंद्र व स्वयं भी करा सकते हैं। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ मौसम वर्ष 2025 के लिए मक्का एवं धान को अधिसूचित किया गया है। किसानों को मक्का फसल की क्षतिपूर्ति राशि के रुप में प्रति हेक्टेयर 59,934.10 रुपये एवं धान के लिए 75,631.13 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे। किसानों को फसल बीमा के लिए अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। फसल बीमा के लिए किसान को आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, भूमि स्वामित्व संबंधित प्रपत्र, बुआई प्रमाण पत्र ,मोबाइल नंबर देना होगा। योजना की अधिक जानकारी के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी या सहकारिता पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। सभी किसानों को इसकी संपूर्ण जानकारी प्रेषित करें। ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सके। सभी पंचायत भवन, लैंप्स, विभिन्न भवनों में इस योजना से संबंधित पैंपलेट लगाए।
बैठक के उपरांत उपायुक्त के द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों के पंचायत क्षेत्रों में घूम घूम कर कृषक मित्रों एवं किसानों को फसल बीमा कराने हेतु जागरूक करने का कार्य करेगी।
बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला कृषि पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।