
सीकर. जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों,संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
इच्छुक आवेदक 14 अगस्त से 8 सितम्बर 2025 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे के मध्य जिला रसद अधिकारी कार्यालय, सीकर से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए 100 रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, जिला रसद अधिकारी, सीकर के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा।
पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र 14 अगस्त से 10 सितम्बर 2025 तक कार्यालय में जमा कराए जा सकेंगे। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात, या अपूर्ण अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विस्तृत विवरण, आवश्यक योग्यताएं, शर्तें एवं दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट food.rajasthan.gov.in तथा जिला रसद अधिकारी कार्यालय, सीकर में अवलोकन के लिए उपलब्ध हैं।
आवेदन करने से पूर्व सभी योग्यताओं एवं शर्तों का भलीभांति अध्ययन करें। किसी भी गलत सूचना की स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी को आवंटन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
उचित मूल्य दुकानों की संख्या में कमी-बढ़ोतरी, निरस्तीकरण अथवा स्थान परिवर्तन का अधिकार भी कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। जिन स्थानों पर दुकानों के आवंटन के लिए विज्ञप्ति दुकानदार की मृत्यु के कारण जारी की गई है, उन पर कार्यवाही खाद्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन होगी। यह संपूर्ण प्रक्रिया विभिन्न अपीलीय एवं न्यायिक न्यायालयों के निर्णयों के अधीन रहेगी।