
वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़, रिपोर्ट
इलाहाबाद। पीसीएस अफसर ज्योति मौर्या से गुजारा भत्ता मांगने के मामले में उनके पति आलोक मौर्या की अपील पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और डॉ. वाई.के. श्रीवास्तव की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ज्योति मौर्या को नोटिस जारी किया था। आलोक मौर्या ने आजमगढ़ की पारिवारिक अदालत द्वारा खारिज की गई अर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। याची का कहना है कि उनकी आय पत्नी के मुकाबले बेहद कम है, इसलिए वैवाहिक विवाद के निपटारे तक उन्हें गुजारा भत्ता दिया जाए।
कोर्ट ने पाया कि अपील निर्धारित समय से 77 दिन की देरी से दाखिल की गई है और इसमें पारिवारिक अदालत की डिक्री की प्रमाणित प्रति भी नहीं जोड़ी गई है। हालांकि, याची ने देरी माफी और प्रतिलिपि दाखिले की छूट के लिए अर्जी भी प्रस्तुत की है।