
निर्वाचन व्यय प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की पहल
दरभंगा, 29 नवम्बर 2025:— बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के समापन के बाद जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के अभ्यर्थियों और उनके प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए निर्वाचन व्यय प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 78 के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपना अंतिम निर्वाचन व्यय जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
इस प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को अपने दैनिक व्यय, पंजी बिल, वाउचर्स और अन्य सहायक दस्तावेज़ के साथ एनेक्सचर-ई-2 के अनुसार निर्वाचन व्यय का सारांश शपथ पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, निर्वाचन निधि एवं व्यय विवरण को अनुसूची 1 से 10 तक के एक्नॉलेजमेंट के साथ दाखिल करना अनिवार्य है।
इस दिशा में अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और लेखा समाधान बैठक का आयोजन भी किया गया है। 08 दिसंबर 2025 को अपराह्न 12:30 बजे अंबेडकर सभागार, समाहरणालय परिसर दरभंगा में प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। वहीं, 09 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे लेखा समाधान बैठक आयोजित की जाएगी। सभी संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे समय और स्थान पर स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित होकर इस प्रक्रिया में भाग लें।
यह कदम न केवल निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि सभी अभ्यर्थियों के लिए व्यय लेखा प्रस्तुत करने की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।





















