A2Z सभी खबर सभी जिले कीअन्य खबरेमध्यप्रदेशसागर

यात्री बस का पंजीयन निरस्त कर स्क्रेप का दिया आदेश

FB IMG 1764603586149सागर/वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 * क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि कलेक्टर संदीप जी आर जिला सागर द्वारा यात्री बसों/स्कूल बसों एवं अवैध संचालित वाहनों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा दिनांक 01/12/2025 को 15 वर्ष पुरानी यात्री बस क्रमांक MP15PA0977 का फिटनेस एवं पंजीयन निरस्त कर स्क्रेप करने का आदेश जारी किया गया। मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक 3074/स/परि/आठ, भोपाल दिनांक 14 नवम्बर 2025 के आदेश के परिपालन में 15 वर्ष पूर्ण कर चुकी 151 ऐसी यात्री बसों को स्टैज कैरिज के स्थायी अनुज्ञापत्रों से रिप्लेस कराने हेतु नोटिस जारी किये गये है। जारी नोटिस में अनुज्ञापत्र धारकों को दिनांक 05.12.2025 तक का समय दिया गया है। उक्त अवधि के भीतर इन बसों को नवीन बसों से रिप्लेस करना आवश्यक है। अन्यथा स्टैज कैरिज के स्थायी अनुज्ञापत्रों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। बहेरिया तिराहा, बम्होरी तिराहा एवं दमोह मार्ग पर 50 यात्री एवं स्कूल वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान 16 वाहनों में फस्टएड बाॅक्स, रिफ्लेक्टर टेप, व्हीएलटीडी, अग्निशमन यंत्र, एचएसआरपी नम्बर प्लेट आदि कमियां पाये जाने पर उक्त वाहनों से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए 39500/- का जुर्माना वसूल किया गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैबी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे तथा बकायादारों से अपील की जाती है कि वह परिवहन विभाग की बकाया राजस्व राशि को तत्काल जमा करावे अन्यथा उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!