
- राजस्थान अगली साल होने वाले पंचायती राज वे शहरी निकाय चुनाव, सरकार ने शैक्षिक योग्यता लागू करने की तैयारी करली हैं।
- अनपढ़ों को पार्षद, सरपंच, मेयर, सभापति, नगर पालिका अध्यक्ष,प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद मेम्बर, पंचायत समिति मेंबर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की तैयारी है।
- UDAH मंत्री ने शहरी निकाय चुनाव वे पंचायती राज चुनाव में शैक्षिक योग्यता लागू करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है।
- सरपंच के लिए 10 पास होना अनिवार्य का प्रस्ताव वे पार्षद के लिए 10 वी वे 12 वी अनिवार्य होने का प्रस्ताव में एक होने का प्रस्ताव किया गया है





