
सागर/वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 * परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर संदीप जी आर द्वारा यात्री बसों/स्कूल बसों एवं अवैध संचालित वाहनों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा एक यात्री बस का पंजीयन निरस्त किया गया है एवं उक्त वाहन को स्क्रेप किये जाने के आदेश दिये गये। चैकिंग के दौरान पांच यात्री बसों में अग्निशमन यंत्र एवं अन्य सुरक्षा संबंधी उपाय नही होने से उन वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुए रू. 20000/- का जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही सागर जिला बस आपरेटर एसोशिएशन को स्लीपर कोच यात्री बसों में एआईएस-119 के प्रावधानों के तहत् आवश्यक पूर्तियां पूर्ण कराने हेतु क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, सागर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगम एवं निर्गम के लिए पृथक-पृथक दो दरवाजें होगे, चार इमरजेंसी एक्जिट होना आवश्यक है। एक इमरजेंसी एक्जिट ड्राइवर साईड में पीछे की ओर, एक इमरजेंसी एक्जिट गाड़ी के सबसे पीछे बीचों बीच तथा दो इमरजेंसी एक्जिट वाहन की छत पर आगे ओर पीछे की ओर होगे प्रत्येक इमजेंसी गेट 58 सेंटीमीटर x 90 सेंटीमीटर का होगा। अग्नि सुरक्षा हेतु 10 किलोग्राम के दो अग्निशमन यंत्र संपूर्ण यात्री बस में होगें, जो आगे एवं पीछे की ओर रखे गये होगें। ड्रायवर पार्टीशन डोर किसी भी वाहन में नहीं होंगे। किसी भी स्लीपर वर्थ पर स्लाईडर नहीं होनें चाहिए। आसानी से खुलने वाले पर्दे लगाये जा सकते है।चैकिंग के दौरान यदि उक्तानुसार कमियां पाई जाती है, तोमोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी जैसे निर्देश दिए गए।








