लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रांसफर नीति में बड़ा और सख्त बदलाव किया गया है। *वर्ष 2019 बैच तक भर्ती दरोगा और सिपाहियों के सामान्य मामलों में अब अनुकंपा के आधार पर ही ट्रांसफर पर विचार होगा*
* कम्पैशनेट (अनुकंपा) ट्रांसफर अब केवल उन्हीं मामलों में मिलेगा,
जहां पति-पत्नी दोनों पुलिस विभाग में कार्यरत हों।
* इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर को अब अपने गृह जनपद, गृह रेंज या बॉर्डर जिले में तैनाती नहीं दी जाएगी।
* पति-पत्नी को अनुकंपा ट्रांसफर के लिए आईडी कार्ड जमा करना अनिवार्य होगा।
* छूट केवल उन्हीं मामलों में दी जाएगी, जहां दोनों पति-पत्नी पुलिस विभाग में कार्यरत हों।