

बलौदाबाजार, 5 फरवरी 2026/
जिले की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की दिशा में जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त विस्तृत जांच प्रतिवेदन के आधार पर चार आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इस कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत चौकी करहीबाजार के डिपरापारा निवासी रामकुमार अंजान पिता मन्नू अंजान, ग्राम पासीद निवासी पुरुषोत्तम उर्फ पुर्रू पिता चंदराम महरा, थाना पलारी अंतर्गत ग्राम अमेरा निवासी विक्की सोनवानी पिता धरम सोनवानी एवं थाना सुहेला अंतर्गत ग्राम हिरमी निवासी रवि अनंत पिता साधुराम अनंत को जिला बदर किया गया है।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5(ख) के तहत की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित सभी आरोपियों को आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर बलौदाबाजार-भाटापारा जिला एवं इसके सीमावर्ती जिलों—बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति, बेमेतरा एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़—की सीमाओं से बाहर चले जाना होगा।
प्रशासन का मानना है कि इन आदतन अपराधियों की गतिविधियां लगातार शांति व्यवस्था के लिए खतरा बनी हुई थीं। जिला बदर की यह कार्रवाई आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कलेक्टर दीपक सोनी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के प्रति प्रशासन की नीति “शून्य सहनशीलता” की है, और भविष्य में भी ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।





