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भीष्ण गर्मी एवं लू को देखते हुए विद्यालयों के संचालन समय मे किया गया परिवर्तन l

*भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए विद्यालयों के संचालन समय में किया गया परिवर्तन*

गया, 21 जून 2026:
गया जिले में पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनज़र जिला दंडाधिकारी, गया श्री शशांक शुभंकर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार *गया जिले के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 22 जून 2026 से 25 जून 2026 तक प्रतिबंध लगाया है।*

वहीं *कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं का संचालन पूर्वाह्न 11:00 बजे तक आवश्यक सावधानियों के साथ जारी रहेगा।* विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करें तथा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

जिला प्रशासन ने अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि वे गर्मी एवं लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें तथा प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

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