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अम्बालाल पटेल बालिका उच्च विद्यालय में नगर उंटारी महिला थाना द्वारा 1 जुलाई से लागू 3 नई धारा की छात्राओं को दी गई जानकारी

महिला थाना द्वारा 1 जुलाई 2024 से 3 नई धारा भारत में लागू हुई है।जिसकी जानकारी विद्यालय के छात्राओं को इसके बारे में बताया गया

संवाददाता अखिलेश विश्वकर्मा का रिपोर्ट गढ़वा बंशीधर नगर से बंशीधर नगर पंचायत क्षेत्र के चेचरिया गांव के वार्ड नंबर 3 में स्थित अम्बालाल पटेल बालिका उच्च विद्यालय में नगर उंटारी महिला थाना द्वारा 1 जुलाई 2024 से 3 नई धारा भारत में लागू हुई है।जिसकी जानकारी विद्यालय के छात्राओं को इसके बारे में बताया गया ।

जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडेय के निर्देशानुसार महिला थाना के एएसआई कुसुम कुमारी,एएसआई उर्मिला कुमारी अम्बालाल पटेल बालिका उच्च विद्यालय में दिन सोमवार को छात्रों को धाराओं के बारे में जानकारी देने के लिए विद्यालय पहुंचे।विद्यालय के सभी कक्षाओं में जाकर छात्राओं को नई धाराओं के बारे में बताया गया।पहला भारतीय न्याय संहिता जो पहले थी भारतीय दंड संहिता जिसमें भारत में होने वाली सभी अपराधों को व्याख्या की गई है।दुसरा भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 जो पहले थे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता।तिसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो पहले थी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 । अब नए अपराधों को इसमें शामिल किया गया है।धारा 69 के तहत धोखाधड़ी के तरीके से, रोजगार का प्रलोभन देकर,अपनी पहचान छुपा कर शादी का वादा करता है तो सजा 10 साल की हो सकती है।माॅब लिंचिंग में पांच या पांच व्यक्ति से अधिक किसी व्यक्ति के साथ सामुदायिक के आधार पर मारपीट करते है तो आजीवन कारावास की सजा है।आत्महत्या का प्रयास में किसी भी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए मजबूर करने या रुकने के लिए 1 साल की सजा है।मौके पर अंबालाल पटेल बालिका उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापिका सविता कुमारी गुप्ता, सीआरपी शोभा पांडेय तथा विद्यालय के शिक्षक- शिक्षिकाऐं शामिल थे।

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