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नागपुर

महिलाओं सशक्त आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई यह यजना

महिलाओ को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा महिलाओ को व्यवसाय करने मे मदद हेतू “महिला उद्योगिनी” नामक योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओ को आर्थिक रूप से सक्षम बनना मूल उद्देश्य है। व्यवसाय करने के लिए महिलाओ को आर्थिक मदद दी जाती है। इसमे आवेदन करने वाली महिलाओ की वार्षिक आय डेढ़

लाख रूपय से अधिक नही होनी चाहिए। अनुसूचित व अनुसूचितजनजाति दिव्यांग महिला विधवा तलाकशुदा महिला के लिए आय सीमा का बंधन नही है। इसमे 18 वर्ष से 55 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाऐ पात्र है । आवेदन करने के लिए किसी बैंक या संस्थान मे कोई कर्ज नही होना चाहिए। आवेदन करने के लिए पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र,बीपीएल राशन कार्ड,आय प्रमाणपत्र, जाति

प्रमाणपत्र, एवं आधार लिंक बैंक पासबुक होना चाहिए। महिला उद्योगिनी हेतु महिलाऐ सभी सरकारी एवं निजी बैंको सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों मे आवेदन कर सकती है। शासकीय नियम एवं शर्तो के आधार पर ऋण मंजूर किया जाता है। इस योजना अंतर्गत 88 प्रकार के उद्योग-व्यवसाय आते है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह योजना लागू कर दी गई है।

अनंतपद्मनाभ

D Anant Padamnabh, village- kanhari, Bpo-Gorakhpur, Teh-Pendra Road,Gaurella, Distt- gpm , Chhattisgarh, 495117,
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