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गेहूँ स्टॉक होल्डर्स पर स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू

जिला संवाददाता

गेहूँ स्टॉक होल्डर्स पर स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू

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जिला खाद्य विपणन अधिकारी राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ ने जिले में सभी गेहूँ का कारोबार करने वाली सभी इकाईयों यथा- ट्रेडर्स , होलसेलर , रिटेलर , बिगचेन , प्रोसेसर को सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा गेहूँ स्टॉक होल्डर्स पर स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है । उन्होंने बताया कि व्यापारी या थोक व्यापारी के लिए 3000 मीट्रिक टन , रिटेलर – प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन , बिगचेन रिटेलर- प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उसके सभी डिपुओं पर 3000 टन , प्रोसेसर्स वार्षिक संस्थापित क्षमता का 70 प्रतिशत मात्रा को 2024-25 के शेष महीनों से बराबर निर्धारित की गई है । उन्होंने है कि गेहूँ का कारोबार करने वाले ट्रेडर्स , होलसेलर , रिटेलर , बिगचेन , प्रोसेसर आदि भारत सरकार के पोर्टल https://evegoils.in/wsp/login पर धारित स्टॉक की घोषणा प्रत्येक शुक्रवार को करेंगे और यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है , तो वे इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना सुनिश्चित करेंगें ।

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