A2Z सभी खबर सभी जिले कीअन्य खबरेताज़ा खबर

सभल: गैंगस्टर को दो वर्ष कैद की सजा, पांच हजार लगाया

चंदौसी (संभल)। न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में थाना बहजोई निवासी रिहान को दो वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमा विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चल रहा था।
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी धनंजय पाण्डेय ने बताया कि वर्ष 2019 में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज लवानिया द्वारा थाना बहजोई में दो आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की धारा में एक मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसमें बताया गया कि बहजोई का रिहान एक सुसंगठित गिरोह बनाकर उसका मुखिया बन गया है और बाइक चोरी जैसे अपराध करता है। इस गैंग का समाज में इतना भय है कि कोई उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत तक नहीं करता। समस्त औपारिकताएं पूरी करने व साक्ष्य संकलित करने के बाद पुलिस ने फैजान व रिहान के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में आरोप पत्र जिला न्यायालय में दाखिल किया गया। आरोपी रिहान ने अपनी पत्रावली पृथक करा ली। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय के न्यायालय में हुई। जहां न्यायालय ने आरोपी रिहान को गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मौ दीन रिपोर्टर भोजपुर जिला मुरादाबाद।

Back to top button
error: Content is protected !!