
यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल पर कड़ी सजा , आजीवन कारावास का प्रावधान
उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में अब उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा ( अनुचित साधनों का निवारण ) अधिनियम 2024 लागू किया जाएगा । इसके तहत नकल , प्रश्नपत्र लीक , और नकल कराने वाले साल्वर गिरोहों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी जाएगी । यह कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नकलविहीन परीक्षा की नीति के तहत उठाया गया है । पुराने कानून की तुलना नए अधिनियम में कड़ी सजा का प्रावधान है , जिसमें नकल में शामिल व्यक्तियों को 14 साल तक की सजा और 25 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है ।




