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कलेक्टर नेहा मीना द्वारा सुश्री इशिता मसानिया के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियमों तहत् कार्यवाही करने संबंधी कारण बताओ सूचना पत्र जारी…..

कलेक्टर झाबुआ द्वारा कार्य मे लापरवाही पर परियोजना अधिकारी को जारी किया कारण बताओ सूचना पत्र

झाबुआ -चरणसिंह लववंशी

कलेक्टर नेहा मीना द्वारा अनुभाग पेटलावद में विशेष जनसुनवाई आयेजित की गई। उक्त विशेष जनसुनवाई के दौरान सुश्री ईशिता मसानिया पद परियोजना अधिकारी विभाग एकीकृत बाल विकास परियोजना पेटलावद द्वारा नगर/कस्बा पेटलावद में रिक्त आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिकाओं के पद पूर्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन कर आवेदन आमंत्रित किए गए थे, किन्तु विज्ञप्ति प्रकाशन के एक से डेढ वर्ष हो जाने के उपरांत भी आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिकाओं की नियुक्ति नहीं किए जाने संबंधी मामला संज्ञान में आया है जो कि कलेक्टर द्वारा आपत्तिजनक पाया गया। यह कृत्य सुश्री ईशिता मसानिया के अपने पदीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं शासकीय कार्य मे अपनी उदासीनता को प्रदर्शित कर अनुशासनहीनता की श्रेणी मे होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण अधिनियम-1965 के नियम 3 के उपनियम (एक) (दो) एवं (तीन) के विपरीत पाया गया।

इस हेतु कलेक्टर नेहा मीना द्वारा सुश्री इशिता मसानिया के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियमों तहत् कार्यवाही करने संबंधी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब व स्पष्टीकरण 02 दिवस में समक्ष उपस्थित होकर परियोजना अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा।

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