

सीकर. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार 22 दिसम्बर 2024 को वर्ष 2024 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में सीकर न्यायक्षेत्र के न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, दीवानी प्रकरण, धारा 138 एन.आई. एक्ट, धन वसूली, एम.ए.सी.टी. श्रम व नियोजन, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों आदि से संबंधित प्रकरणों का एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों जैसे बैंक, बीमा कम्पनियों के धन वसूली, बिजली-पानी व टेलिफोन बिल संबंधित प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किया जाएगा।
यह राष्ट्रीय लोक अदालत राजेन्द्र शर्मा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर एवं सीकर मुख्यालय के न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। अध्यक्ष द्वारा न्यायालयों में लंबित धारा 138 एन.आई. एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पारिवारिक प्रकरणों एवं राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिकाधिक चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए रैफर करने, अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किए जाने एवं ऐसे प्रकरण जिनमें निस्तारण की संभावना अधिक हो में दिन-प्रतिदिन प्री-काउंसलिंग किए जाने के संबंध में सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के समय आने वाली समस्याओं एवं उनके निस्तारण के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।


