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देवरिया के डीएम ने जारी किए आदेश नो हेल्मेट नो फ्यूल

भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े डराने वाले हैं। यह आज भी हमारे देश के लिए एक गंभीर मुद्दा है। हर दिन और हर घंटे कहीं न कहीं हादसा होता है और लोग उसमें अपनी जान गंवा रहा है। इसमें से कुछ हादसे लापरवाही के चलते भी होते हैं। कई लोग हेलमेट की अनदेखी करते हैं, जो उन्हें भारी पड़ जाती है। ऐसे में इसी लापरवाही को रोकने और सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एक नई पहल और सख्त पहल की शुरुआत की गई है।

सरकार ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ योजना लेकर आई है, जिसके तहत अब दोपहिया वाहन पर सवार कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाएगा, तो उसे पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह नियम 26 जनवरी 2025 से पूरे प्रदेश में लागू होंगे।

देवरिया की DM दिव्या मित्तल ने कहा कि सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘नो हेल्मेट, नो फ्यूल’ रणनीति को जनपद में लागू किया जा रहा है। इसको लेकर नोएडा मॉडल की रणनीति के आधार पर ही परिवहन आयुक्त, प्रदेश द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ‘नो हेल्मेट, नो फ्यूल’ अभियान को पहले शहरी क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा।

अभियान के प्रभावों और परिणामों को देखा जाएगा और इसके बाद इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने इसको लेकर तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ कॉर्डिनेशन करेंगे।

CCTV से होगी पेट्रोल पंपों की निगरानी

सभी पेट्रोल पंप संचालकों को ‘नो हेल्मेट, नो फ्यूल’ नीति का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। अभियान के तहत सभी पेट्रोल पंपों पर CCTV के जरिए निगरानी भी रखी जाएगी। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा होर्डिंग, बैनर के साथ सोशल मीडिया का उपयोग भी किया जा रहा है। स्कूल-कॉलेज के साथ सामुदायिक केंद्र पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वहीं, जनआंदोलन का रूप देने के लिए इसमें NGO और मीडिया का सहयोग लेने की तैयारी है।

 

नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने हेलमेट न पहनने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत जुर्माना लगाने की बात कही गई है। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को ‘नो हेल्मेट, नो फ्यूल’ नीति का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा नीति के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित पेट्रोल पंप के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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