
पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा घर में घुसकर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।*
वर्ष 2001 में अभियुक्त बाबूराम द्वारा घर में घुसकर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 54/2001 धारा 452,323,504,506,427 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को *जुर्म इकबाल के आधार न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000/- रुपये* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
*दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता:-*
बाबूराम पुत्र रामभूल निवासी ग्राम शंकरपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़।