
सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील में प्रशासन ने शनिवार को एक अवैध मदरसे को हटा दिया। यह मदरसा ग्राम पिपरा में खलिहान की 0.110 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर बना था। इस्लामिया इस्लामदुल मुस्लमीन नाम का यह मदरसा बिना किसी वैध अनुमति के बनाया गया था।
प्रशासन ने राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत अतिक्रमणकारी को नोटिस जारी किया था। नोटिस में 11अप्रैल से 26 अप्रैल तक का समय दिया गया था। इस दौरान स्वयं अतिक्रमण हटाने को कहा गया था। समय सीमा बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
एसडीएम राहुल सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल और एसएसबी के जवान मौजूद थे। मदरसा भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। यह कार्रवाई राजस्व नियमों के तहत की गई है। प्रशासन ने बताया कि अन्य अतिक्रमणों की भी पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।