
सुरेन्द्र दुबे डिस्टिक हेड धार, 5 जुलाई 2025। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2025 (पूर्वार्द्ध) हेतु जिले में संबंधित पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों में निवास करने वाले शासकीय/अर्द्ध शासकीय / शासकीय निगमों के कर्मचारियों/अधिकारियों को मतदान का प्रयोग करने के लिये मतदान 22 जुलाई 2025 के दिन स्थानीय अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है।
ज्ञात हो कि धार जिले की जनपद पंचायत धार, मनावर, गंधवानी में 1-1 सरपंच पद एवं जनपद पंचायत धार 1, नालछा 3, तिरला 3, बदनावर 2, मनावर 4, गंधवानी 1, डही 1 एवं बाग 1 में पंच पदों हेतु संबंधित क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न होना है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 22 जुलाई एवं सरपंच पद हेतु ई.व्ही. एम. से मतगणना 26 जुलाई को नियत है। आयोग के निर्देशानुसार संबंधित पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों में निवास करने वाले शासकीय/अर्द्ध शासकीय / शासकीय निगमों के कर्मचारियों/अधिकारियों को “परकाम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रमेन्ट्स एक्ट) 1381 की धारा-25 के अन्तर्गत मतदान के दिन जिले के संबंधित क्षेत्रों में एक दिन का सार्वजानिक अवकाश घोषित किया गया है। दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुवे आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।