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नशीले मादक पदार्थो के कारोबार में लम्बे समय से संलिप्त दो आरोपियों को जनहित में बिना FIR के डिटेन कर भेजा जेल

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नशीले मादक पदार्थो के कारोबार में लम्बे समय से संलिप्त दो आरोपियों को जनहित में बिना FIR के डिटेन कर भेजा जेलIMG 20250719 WA0355

रिपोर्टर इंद्रजीत

लोकेशन कालावाली

नशीले पदार्थों के व्यापार में संलिप्त आदतन आरोपियों को किया जा रहा चिन्हित
पिट एनडीपीएस के तहत जेल भेजे गए नशा तस्करों के एक साल तक जेल से बाहर आने के सारे रास्ते बंद
नशा तस्कर समाज के लिए हानिकारक, ऐसे लोगों की जगह जेल में:- पुलिस अधीक्षक डबवाली।
*आरोपी गोरा सिंह व सतबीर सिंह पर मादक पदार्थ अधिनियम के तीन- तीन अभियोग हैं दर्ज

डबवाली 19 जुलाई । हरियाणा सरकार के आदेश व पुलिस अधीक्षक डबवाली सिद्धान्त के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए प्रभारी थाना कालांवाली PSI सुनील कुमार ने नशे के कारोबार में लंबे समय से संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो और नशा तस्करों आरोपी गोरा सिंह पुत्र बीकर सिंह निवासी गदराना व आरोपी सतबीर सिंह पुत्र मिठू सिंह निवासी पक्का शहीदां को पिट NDPS एक्ट के तहत डिटेन करके जेल भेजा गया है ।
प्रभारी उप नि. सूबे सिंह ने बताया कि पिट यानी PIT (प्रिवेंशन ऑफ़ इलिसिट ट्रैफिकिंग) NDPS एक्ट 1988 उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार उस अपराध में शामिल पाए जाते हैं । यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है । नशा समाज और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है । जिसकी वजह से समाज में काफी घर बर्बाद हो चुके है । युवा नशे की लत लगने पर नशे की पूर्ति के लिए क्राइम का रास्ता अपना लेते है । जिसमें मुख्य भूमिका नशा बेचने वालो की होती है । इसी के लिए सरकार द्वारा प्रीवेंटिव एक्शन के तहत नशा तस्कर को बिना मुकदमा दर्ज किए कभी भी जेल भेजा जा सकता है । जो इस अधिनियम के तहत दो आदतन नशा तस्करों को डिटेन किया गया है । डिटेन किये गये आरोपी गोरा सिंह पुत्र बीकर सिंह निवासी गदराना पर थाना कालांवाली में दो व शहर डबवाली में एक अभियोग दर्ज हैं व आरोपी सतबीर सिंह पुत्र मिठू सिंह निवासी पक्का शहीदां पर थाना कालांवाली में तीन अभियोग दर्ज हैं । आरोपियों के सभी अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है परंतु ये आरोपी अदालत से जमानत पर जेल से बाहर आकर फिर से नशा तस्करी का काम करता है जो कि जमानत के प्रावधानों के विरुद्ध है क्योंकि जमानत के दौरान आरोपी को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह फिर से नशा तस्करी नहीं करेगा परंतु आरोपी अपनी आदतों से बाज नहीं आता और फिर से नशा तस्करी करना शुरू कर देता है । अब आरोपी को PIT (NDPS) एक्ट के तहत डिटेन किया गया है यदि आरोपी को डिटेन नहीं किया जाता तो वह फिर से नशा तस्करी की वारदातों को अंजाम देता । समाज को नशा से बिगाड़ने वालो का स्थान जेल में है ।
डबवाली एरिया में नशीले पदार्थ के व्यापार में संलिप्त अन्य आदतन आरोपियों को भी चिन्हित कर लिया गया है । ये आदतन अपराधी डबवाली पुलिस के रडार पर है उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा । युवाओं को नशे की लत में धकेलने वाले समाज के दुश्मन नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा ।

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