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कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय देवास 

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देवास । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में दिनांक 13 सितम्बर 2025 शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत के संबंध में दिनांक 21 अगस्त 2025 को दोपहर 02.00 बजे मुख्यालय देवास से न्यायाधीशगणों के साथ बैठक आयोजित की गई । बैठक माननीय श्री अजय प्रकाश मिश्र अध्यक्ष महोदय विधिक सेवा प्राधिकरण देवास ने उपस्थित न्यायाधीशगणों को निर्देशित किया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित एवं वादपूर्व समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर, बीएसएनएल के प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु सूचना – पत्र जारी किये जावे, प्रकरणों को चिन्हित कर उन्हें राजीनामें हेतु लोक अदालत में रखे जिससे कि अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो सके।

बैठक में सुश्री सुमन श्रीवास्तव विशेष न्यायाधीश/ प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत, श्रीमती वंदना जैन प्रधान जिला न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, श्री विकास शर्मा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, श्री उमाशंकर अग्रवाल प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, श्री अभिषेक गौड़ पंचम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, श्री प्रसन्न सिंह भेरावत चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, डॉ. श्री रविकांत सोलंकी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, श्री भारत सिंह कनेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री रोहित श्रीवास्तव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, श्रीमती दीक्षा मौर्य न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कुंवर युवराज सिंह न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, श्रीमती निकिता वार्ष्णेय पाण्डे न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, श्री प्रियांशु पाण्डे न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, श्रीमती किरण सिंह न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, श्री सौरभ जैन न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, श्रीमती चंद्रा पंवार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं श्री सैय्यद दानिश अली पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय देवास उपस्थित रहे।

 

साथ ही उक्त प्रकरणों के निराकरण हेतु समस्त संबंधित पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किये जावे नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु बीमा कंपनियों, विद्युत विभाग, बैंक, नगर निगम आदि के साथ प्रिसिटिंग आयोजित की जाना हैं। नेशनल लोक अदालत में बीमा कंपनियों, विद्युत कंपनी, बैंक, नगर निगम एवं बीएसएनएल के प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारीगण न्यायालय परिसर में ही स्टॉल लगाकर उपस्थित रहेंगे। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होने पर पक्षकारों को स्मृति के रूप में एक-एक पौधा भेंटकर पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों एवं बैंक रिकवरी के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में संबंधित विभागांे द्वारा नियमानुसार विशेष छूट दी जाएगी।

इस अवसर पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अजय प्रकाश मिश्र द्वारा आमजन से अपील की गई कि- पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर मामले का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता है इससे पक्षकारों के बीच का प्रेम और स्नेह बना रहता है। नेषनल लोक अदालत में दीवानी एवं चैक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्यायषुल्क की राषि की नियमानुसार वापसी होती है जिससे पक्षकारों को अतिरिक्त लाभ होता है। अतः अधिक से अधिक पक्षकार इस अवसर का लाभ उठायें।

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