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केंद्रीय चुनाव आयोग देशभर में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की तैयारी में है।

इस वर्ष के अंत तक इसकी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है

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+++++++++++++++++++++++++++++++++ नागपुर, सोमवार 07 सितंबर 2025-: प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार केंद्रीय चुनाव आयोग पूरे देशभर में एसआईआर- वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करने की तैयारी में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर दिल्ली में दस सितंबर को बैठक भी हो सकती है। न्युज एजेंसी पीटीआई के अनुसार बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी -सीईओ, भी शामिल होंगे। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी के फरवरी 2025मे पदभार ग्रहण करने के बाद का दूसरी बैठक होगी। चुनाव ने कहा कि बिहार राज्य में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के बाद यह पूरे देशभर में लागू किया जायेगा। जानकारी अनुसार इस वर्ष के अंत तक इसकी शुरुआत की जायेगी, जिससे वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी के संभावित विधानसभा चुनाव के पूर्व ही वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा सके। केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर का मूल उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और अवैध रूप से जुड़े विदेशी नागरिकों, मृत व्यक्तियों, अथवा स्थानांतरित लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाना है। कई राज्यों में बांग्लादेश या म्यांमार से आए हुए प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार चुनाव आयोग ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण -एसआईआर के लिए दो रास्ते बतलाए – : पहला यह कि इसके कार्य के लिए बेथ लेवल अधिकारी मतदाताओं के घर घर, फार्म- फ्री फील्ड, गणना पत्र लेकर जायेंगे। दूसरा यह है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फार्म-फ्री फील्ड गणना पत्र डाउनलोड करके फार्म भर सकता है। जानकारी के अनुसार वोटर लिस्ट स्क्रीनिंग के 04 नियम हो सकते हैं-: पहला नियम- मतदाता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में है तो उसे कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा। केवल फार्म भरना होगा। दूसरा-: 01 जुलाई 1987 से पूर्व में जन्म हुआ है तो उसे जन्मतिथि प्रमाणपत्र देना होगा। तीसरा- 01 जुलाई 1987 से लेकर 02 दिसंबर 2004 तक के बीच जन्म हुआ है तो जन्मतिथि एवं जन्मस्थान दोनों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। चौथा नियम- 02 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है तो जन्मतिथि, जन्मस्थान, का प्रमाण और इसके साथ मता-पिता के दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

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अनंतपद्मनाभ

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