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23 दिसंबर को प्रकाशित होगी मध्यप्रदेश की प्रारूप मतदाता सूची

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 23 दिसंबर 2025 को मध्यप्रदेश की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

23 दिसंबर को प्रकाशित होगी मध्यप्रदेश की प्रारूप मतदाता सूची
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 23 दिसंबर 2025 को राज्य की प्रारूप मतदाता सूची (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) का प्रकाशन किया जाएगा। यह सूची राज्य के समस्त मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी तथा ऑनलाइन माध्यम से भी देखी जा सकेगी।
प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद आम नागरिकों को अपने नाम, पिता/पति का नाम, आयु, पता एवं अन्य विवरणों की जांच का अवसर मिलेगा। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में दर्ज नहीं है, नाम या पते में त्रुटि है, या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल है, तो वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।
इस अवधि में नए मतदाता, विशेषकर वे युवा जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं, स्थान परिवर्तन, नाम सुधार अथवा मतदाता की मृत्यु जैसी स्थितियों में भी संशोधन कराया जा सकेगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निराकरण संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के पश्चात आवश्यक संशोधन कर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए समय रहते अपनी मतदाता जानकारी का सत्यापन कर आवश्यक सुधार अवश्य कराएं, जिससे कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 23 दिसंबर 2025 को राज्य की प्रारूप मतदाता सूची (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) का प्रकाशन किया जाएगा। यह सूची राज्य के समस्त मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी तथा ऑनलाइन माध्यम से भी देखी जा सकेगी।
प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद आम नागरिकों को अपने नाम, पिता/पति का नाम, आयु, पता एवं अन्य विवरणों की जांच का अवसर मिलेगा। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में दर्ज नहीं है, नाम या पते में त्रुटि है, या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल है, तो वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।
इस अवधि में नए मतदाता, विशेषकर वे युवा जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं, स्थान परिवर्तन, नाम सुधार अथवा मतदाता की मृत्यु जैसी स्थितियों में भी संशोधन कराया जा सकेगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निराकरण संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के पश्चात आवश्यक संशोधन कर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए समय रहते अपनी मतदाता जानकारी का सत्यापन कर आवश्यक सुधार अवश्य कराएं, जिससे कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

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