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मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने वाले आरोपी को 4 साल की सजा एवं जुर्माना

प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश शक्ति का प्रथम निर्णय

प्रशांत कुमार शिवहरे

मादक पदार्थ (गांजा )NDPS बिक्री कर्ता को 4 साल की सजा एवं जुर्माना

सक्ती समाचार- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.08.2023 को थाना मालखरीदा में मुखबिर से सूचना निला कि ग्राम परती का जितेन्द्र शुभार सिदार पिता विजेन्द्र सिदार उम्र 30 साल साकिन परसी थाना मालखरौदा का सती तरफ से एक नेवी ब्लू रंग का एक्टिवा स्कूटी बिना नंबर वाली में सीट के नीचे विक्की में अवैध मादक पदार्थ गांजा विकी हेतु लेकरसक्ती तरफ से ग्राम परती जा रहा है कि सूचना पर मुखबिर सूचना पंचनामा थाना में तैयार कर मुखबिर की सूचना रिपोर्ट रोजनामचा में दर्ज कर श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक महोदय सक्ती के कार्यालय में सूचना देने हेतु आरक्षक क्रमांक 184 राधेश्याम टान को भेजा गया बाद धारा 160 जाथी की नोटिस तैयार कर आर के 130 डमरूधर गबैल को गवाह रोशन लाल बरेठ साकिन मालखरीडा एवं राजू प्रसाद चंदा साकिन सतगढ़ को नोटिस तामिल करने बीरनाठा रवाना किया गया जो नोटिस शामिल कर गवाहों की तलब कर वापस थाना आया बाद हमराह आर 146 शत्रुधन कुमार जांगड़े आर 130 उमरूबर गबैल आर 115 राजू खुटे एवं निजी वाहन मोटर सायकल को लेकर ग्राम पोता नहर पुल के पास घेराबंदी किये जो बोडी देर में एक नेवी ब्लू रंग का एक्टिवा स्कूटी बिना गबर वाली सक्ती तरफ से आती दिखाई दी जिसे रोकवाकर तलाशी लिया जो नाम एवं पता पूछने पर अपना नाम जितेन्द्र कुमार सिदार पिता विजेन्द्र कुमार सिदार उम्र 30 साल साकिन की तलाशी लेने पर विक्की में एक सफेद रंग के पालिथीन में भरी हुयी मादक पदार्थ गांजा को गवाहों के समक्ष बरामद कर बरामदगी पचनामा तैयार किया गया। मादक पदार्थ गाजा का पहचान कार्यवाही कर गवाहों के समक्ष तील कराकर आरोपी के कब्जे से 1 किलो 350 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती 8000/- रूपये को जप्त कर मौके पर शीलबंद किया गया इस प्रकार आरोपी द्वारा उपरोक्तानुसार 1 किलो 350 ग्राम मादक पदार्थ गाजा को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखे होना पाये जाने से उसके द्वारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध परित करना पाये जाने पर उसे विधिवत गिरफतार कर उसके विरूद थाना मालखरीदा में अंक 228/23 पंजीबध्द किया गया साक्षियों की तलाशी पचनामा विधिवत तैयार कर एनडीपीएस एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन किया गया।

विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका ननशा तैयार किया गया जप्ती पत्रक के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गयी। अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफतार किया गया गवाहों के कथन लेखबध्द किये गये। प्रकरण में निरीक्षक कृष्ण चंद्र मोहले के द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट सकती में पेश किया गया। अभियोजन द्वारा अपने पक्ष में अभियोजन साक्षियों का कथन कराया गया संपूर्ण अभियोजन साक्षियों के कथन उपरांत विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सक्ती श्री प्रशान्त कुमार शिवहरे ने अपने निर्णय दिनांक 12.02.26 को आरोपी जितेन्द्र कुमार सिदार पिता विजेन्द्र कुमार सिदार साकिन परसी थाना मालखरौदा को एनडीपीएस की धारा 20 बी के अपराध में दोषसिध्द पाते हुये चार साल की सश्रम कारावास की सजा एवं 25000/- अर्थदण्ड से दडित किया गया है अर्थदण्ड की राशि के व्यतिक्रम किये जाने की दशा में आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाये। अभियोजन पक्ष की ओर से उदय कुमार वर्मा अतिरिक्त लोक अभियोजक सक्ती ने पैरवी किया।

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