
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निजी संपत्ति (private property) के अंदर धार्मिक इबादत या प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए राज्य सरकार या प्रशासन से किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार है। हालांकि, यदि सभा के कारण सार्वजनिक रास्ते बाधित होते हैं या भीड़ बाहर आती है, तो पुलिस को सूचित करना और अनुमति लेना आवश्यक होगा।








